बलात्कार का आरोपी भगोड़ा घोषित, पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ की मुनादी और कुर्की की चेतावनी


​कस्बा औरंगाबाद के थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने
​बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए । न्यायालय द्वारा आरोपी को भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित किए जाने के बाद, स्थानीय पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देकर धारा 84 BNSS के तहत नोटिस चस्पा किया और मुनादी कराई।
​पुलिस की कार्रवाई
​थाना प्रभारी रामनारायण सिंह के कुशल मार्गदर्शन में एसएसआई नरेश कुमार की टीम ने यह विधिक कार्यवाही पूरी की। पुलिस बल ने आरोपी के निवास स्थान एवं क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा की प्रतियां चस्पा कीं।
​मुनादी से क्षेत्र में हड़कंप
​कार्यवाही के दौरान पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई और स्थानीय निवासियों को सूचित किया कि संबंधित आरोपी कानून की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आरोपी निर्धारित समय सीमा के भीतर माननीय न्यायालय या थाने में आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो धारा 85 BNSS के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की (जब्ती) की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
​प्रशासन का संदेश
​थाना प्रभारी ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और कानून से भागने वालों के खिलाफ इसी तरह कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे।

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